कटारा हत्याकांड: कोर्ट ने उप्र सरकार की याचिका खारिज की
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने नीतीश कटारा हत्याकांड में अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी। प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन और...
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने नीतीश कटारा हत्याकांड में अपील दायर करने की अनुमति मांगी थी।
प्रधान न्यायाधीश के जी बालकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने याचिका को खारिज करने से पहले राज्य सरकार से पूछा, मामले को उत्तर प्रदेश से बाहर स्थानांतरित किए जाने के बाद क्या इसका मामले से कुछ लेना-देना है। उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा इस मामले के मुख्य अभियुक्त विकास यादव ने भी इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसपर एकसाथ सुनवाई की गई। गौरतलब है कि विकास को इस मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पीठ ने कहा कि एक बार मामला राज्य से बाहर स्थानांतरित कर दिए जाने के बाद उस राज्य सरकार के लिए मामला खत्म हो जाता है। पीठ ने पूछा कि क्यों मामला दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। उसने कहा कि यह धारणा है कि राज्य की अभियोजन एजेंसियां निष्पक्ष मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं थीं।
राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने कहा कि एक महत्वपूर्ण कानूनी सवाल पैदा होता है कि मामला राज्य के बाहर स्थानांतरित कर दिए जाने पर कौन सी राज्य सरकार अपील दायर कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की याचिका को विचारार्थ स्वीकार करने में गलती की थी। रामचंद्रन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार अभियोजन एजेंसी थी। उसे निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार है।