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तेलगी को साढ़े सात साल कैद की सजा

राजस्थान के चूरू की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला वर्मा ने गुरुवार को बहुचर्चित स्टाम्प घोटाले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को धोखाधड़ी के दो मामलों में साढ़े सात वर्ष की कैद और ढाई लाख...

तेलगी को साढ़े सात साल कैद की सजा
एजेंसीFri, 13 Nov 2009 01:07 AM
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राजस्थान के चूरू की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उर्मिला वर्मा ने गुरुवार को बहुचर्चित स्टाम्प घोटाले के मुख्य अभियुक्त अब्दुल करीम तेलगी को धोखाधड़ी के दो मामलों में साढ़े सात वर्ष की कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

अदालत ने लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने और एक अन्य मामले के जुर्म में तेलगी को सात साल की कैद और प्रत्येक धाराओं में पचास पचास हजार रूपये का जुर्माना और एक अन्य मामले में छह महीने की कैद और पचास हजार रूपये का जुर्माना किया है।

कल तेलगी द्वारा दोनों मामलों में जुर्म स्वीकार करने पर अदालत ने निर्णय आज के लिए सुरक्षित रखा था। त्रों के अनुसार अदालत ने स्टाम्प कानून की धारा 69 ए, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 20 और भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120 बी के तहत यह सजा सुनाई। तेलगी ने कल अदालत में सुनवाई के दौरान अपना अपराध कबूल कर लिया था।

गौरतलब है कि कर्नाटक पुलिस ने चुरू में दो मामलों में वांछित कुख्यात सरगना अब्दुल करीम तेलगी को नौ नवम्बर को चूरू लाकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया था। अदालत ने तेलगी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने तेलगी को कल अदालत में पेश किया था।

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