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तांत्रिक जडेजा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्वाघोषित तांत्रित अशोक जडेजा की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ सभी मामलों को एक ही जगह स्थानांतरित करने की मांग की गयी थी। जडेजा पर अलग- अलग...

तांत्रिक जडेजा की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज
एजेंसीMon, 03 Aug 2009 01:44 PM
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उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्वाघोषित तांत्रित अशोक जडेजा की याचिका पर विचार करने से मना कर दिया, जिसमें उसके खिलाफ सभी मामलों को एक ही जगह स्थानांतरित करने की मांग की गयी थी। जडेजा पर अलग- अलग राज्यों में अनेक लोगों को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप है।

प्रधान न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जडेजा ने जो राहत मांगी है, उसे नहीं दी जा सकती। आरोपी की तरफ से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी कि मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज हैं, इन्हें एक स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए और एक ही एजेंसी द्वारा जांच होनी चाहिए।

अदालत द्वारा किसी तरह की राहत नहीं दिए जाने की स्थिति में वकील रोहतगी ने याचिका को वापस लेने को प्राथमिकता दी। जडेजा को इस साल जून में गुजरात पुलिस ने अहमदाबाद में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ लोगों से निवेश कराकर उनका धन अच्छे मुनाफे के साथ लौटाने का वादा करने के बाद धोखाधड़ी की शिकायतें आयीं थीं।

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