वरुण के खिलाफ पुलिस कर सकती है आरोप पत्र दायर
पीलीभीत पुलिस कथित भड़काउ भाषण के मामले में भाजपा सांसद वरुण गांधी के खिलाफ सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने लखनऊ में कहा, क्योंकि सरकार ने वरुण पर अभियोजन...
पीलीभीत पुलिस कथित भड़काउ भाषण के मामले में भाजपा सांसद वरुण गांधी के खिलाफ सोमवार को स्थानीय अदालत में आरोप पत्र दायर कर सकती है।
आधिकारिक सूत्रों ने लखनऊ में कहा, क्योंकि सरकार ने वरुण पर अभियोजन चलाने की अनुमति दे दी है, इसलिए पीलीभीत पुलिस उनके खिलाफ धारा 153:ए: :धार्मिक आधार पर वैमनस्य को प्रोत्साहन देने: और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 तथा भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर कर सकती है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत पुलिस को वरुण गांधी के खिलाफ धारा 153:ए: के तहत आरोप पत्र दायर करने की अनुमति दी और तीन जुलाई को आदेश जारी किया।
राज्य के गृह सचिव महेश गुप्ता ने बताया कि सरकार ने पीलीभीत के जिला मजिस्ट्रेट को लोकसभा चुनावों के दौरान भड़काउ भाषण देने के आरोपी वरुण के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए हरी झंडी दे दी है।
चंडीगढ़ की अपराध विज्ञान प्रयोगशाला :एफएसएल: से रिपोर्ट मिलने के बाद पीलीभीत प्रशासन ने सरकार से जून में भाजपा सांसद के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी थी। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया था कि वरुण गांधी के भाषण से संबंधित सीडी में छेड़छाड़ नहीं की गई है।
वरुण गांधी के आठ मार्च के कथित भड़काउ भाषण को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर 17 मार्च को उनके खिलाफ बरखेडा़ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पीलीभीत के देश नगर क्षेत्र में सात मार्च के एक और कथित भाषण के मामले में वरुण के खिलाफ 19 मार्च को प्राथमिकी दर्ज की गई।
ये मामले धारा 153 :सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने:, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन सहित भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत दर्ज किए गए थे।