नाजिर से बदसलूकी के आरोप में मामला दर्ज, कार्रवाई के लिए पुलिस ले रही है विधिक राय
मेयर कौशलेन्द्र ¨सह के खिलाफ सिगरा थाने में एसएसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बदसलूकी का आरोप लगाते हुए नाजिर की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर बुधवार देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई...
मेयर कौशलेन्द्र ¨सह के खिलाफ सिगरा थाने में एसएसी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बदसलूकी का आरोप लगाते हुए नाजिर की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर बुधवार देर रात पुलिस ने यह कार्रवाई की।
मेयर पर आरोप है कि उन्होंने अपने कक्ष में नाजिर के प्रति जतिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की और पीटने के लिए उसे दौड़ाया। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। मेयर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस अधिकारी विधिक राय ले रहे हैं।
सिगरा थाने में नाजिर भोनू राम की ओर से 27 जून को दी गई तहरीर के मुताबिक उस दिन नगर निगम की बैठक में हंगामे, तोड़फोड़ व नारेबाजी के बाद मेयर अपने कक्ष में लौट आए। थोड़ी देर बाद उन्होंने नाजिर को बुलाया। उस पर नगर आयुक्त के इशारे पर काम करने का आरोप लगाकर मेयर ने जतिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली-गलौज की।
विरोध करने पर मेयर ने आक्रामक तरीके से मारने के लिए दौड़ा लिया। जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के वक्त कक्ष में कई लोग मौजूद थे। नाजिर भोनू राम ने इसकी जानकारी नगर आयुक्त डा. नंद किशोर, डीएम, आईजी, डीआईजी, व प्रमुख सचिव को भी दी थी।
बुधवार देर रात पुलिस ने मेयर के खिलाफ एसएसीएसटी के तहत 352, 504, 506, ‘3’ (1) (10) के तहत सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी सूचना मिलते ही कई भाजपा पार्षद गुरुवार को सिगरा थाने पहुंचे। इंस्पेक्टर वाईपी शुक्ला ने कार्रवाई के बाबत कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
उन्होंने पार्षदों को यह कहकर वापस कर दिया कि घटना की जांच सीनियर अधिकारी कर रहे हैं इसलिए उन्हीं से बात करें तो बेहतर होगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि पूरे मामले पर विधिक राय ली ज रही है। जल्द ही मेयर के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।