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विदेशी कंपनियों को भारत में कर नहीं : आईटीएटी

विदेशी कंपनियों का भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने पर अगर उन्हें अंडरराइटिंग सेवाओं से आय होती है तो भारत में उनकी आय पर कर नहीं लगेगा। आयकर अपीलीय पंचाट (आईटीएटी) ने फ्रांस के परिबा समूह...

विदेशी कंपनियों को भारत में कर नहीं : आईटीएटी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 14 Jun 2009 07:49 PM
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विदेशी कंपनियों का भारत में स्थायी प्रतिष्ठान नहीं होने पर अगर उन्हें अंडरराइटिंग सेवाओं से आय होती है तो भारत में उनकी आय पर कर नहीं लगेगा। आयकर अपीलीय पंचाट (आईटीएटी) ने फ्रांस के परिबा समूह की कंपनी बैंक परिबा के मामले में उक्त व्यवस्था दी है। जिसमें आटो कंपनी महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने बैंक परिबा को 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया था।
   

बैंक परिबा ने 1993 और 1996 में महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट के लिए लीड मैनेजर के तौर पर सेवाएं दी थीं। आईटीएटी ने अपने फैसले में कहा,  महिन्द्रा द्वारा एफसीसीबी इश्यू के प्रबंधन, बिक्री एवं अंडरराइटिंग के मामले में अनिवासी कंपनी बैंक परिबा को किए गए भुगतान पर कर नहीं लग सकता।

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