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अब मंत्री फिर कर सकेंगे अफसरों की संबद्धता

प्रदेश के मंत्री अब फिर से अफसरों और कर्मचारियों की संबद्धता कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। अफसरों और कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने का आदेश प्रदेश सरकार ने वापस...

 अब मंत्री फिर कर सकेंगे अफसरों की संबद्धता
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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प्रदेश के मंत्री अब फिर से अफसरों और कर्मचारियों की संबद्धता कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री की अनुमति लेनी होगी। अफसरों और कर्मचारियों की संबद्धता खत्म करने का आदेश प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। उसके स्थान पर नया परिवर्तित आदेश जारी कर दिया गया है।ड्ढr सूत्रों ने बताया कि नियुक्ित एवं कार्मिक के प्रमुख सचिव जे.एस.दीपक द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार प्रोन्नति, सेवानिवृत्ति या अन्य किसी कारण से होने वाली रिक्ितयों के विरुद्ध नियमित तैनाती न हो पाने या किसी कार्यालय विशेष में कार्य की अधिकता होने पर ही अफसरों और कर्मचारियों को अन्य विभाग या कार्यालय में संबद्ध किया जाएगा। इसके अलावा किसी अधिकारी-कर्मचारी की किसी विशिष्ट परिस्थिति के दृष्टिगत उसे सीमित अवधि के लिए संबद्ध किया जा सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्णित अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिकारियों और कर्मचारियों की संबद्धता स्पष्ट कारणों सहित की जाए तथा संबद्धता के आदेश निर्गत करने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा दो सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। उल्लेखनीय है कि 26 नवंबर 2007 को आदेश जारी किया गया था कि 14 सितंबर 2007 के शासनादेश के प्रावधानों के विपरीत जिन अफसरों व कर्मियों को अन्य पदों या कायालयों से संबद्ध किया गया है, उनकी संबद्धता तत्काल खत्म कर दी जाए।

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