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छात्रों की फीस नहीं जब्त कर सकेंगे संस्थान

प्रबंध व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद संस्थान बदलने के इच्छुक छात्रों का जमा किया शुल्क अब जब्त नहीं किया जा सकेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने गुरुवार को इस बारे...

 छात्रों की फीस नहीं जब्त कर सकेंगे संस्थान
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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प्रबंध व तकनीकी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के बाद संस्थान बदलने के इच्छुक छात्रों का जमा किया शुल्क अब जब्त नहीं किया जा सकेगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने गुरुवार को इस बारे में निर्देश जारी किया। इसमें कहा गया है कि संस्थान ऐसे छात्रों से सिर्फ प्रवेश प्रक्रिया में खर्च हुई राशि ही ले सकते हैं, वह भी 1000 रुपए से ज्यादा नहीं।ड्ढr इन निर्देशों का पालन न करने वाले संस्थानों या विश्वविद्यालयों की मान्यता रद भी की जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि कई छात्र किसी कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद बेहतर संस्थान में प्रवेश मिलने की स्थिति में पहले कॉलेज को छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में कॉलेज उस छात्र द्वारा जमा की गई पूरी फीस जब्त कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि अब तकनीकी संस्थान या डीम्ड विश्वविद्यालय पाठय़क्रम शुरू होने से पहले किसी छात्र को शुल्क जब्त करने का भय दिखा कर रोक नहीं सकेंगे। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर कोई छात्र पाठय़क्रम शुरू होने के बाद संस्थान छोड़ना चाहता है, तो उसके शिक्षण शुल्क तथा छात्रावास शुल्क में से मामूली कटौती कर शेष राशि उसे लौटा दी जाए। कतिपय संस्थानों द्वारा छात्रों के मूल प्रमाणपत्र व स्थानांतरण प्रमाणपत्र रख लेने की प्रवृत्ति पर आयोग ने कहा है कि इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने यह निर्देश भी दिया कि अगर कोई छात्र सत्र शुरू होने से पहले किसी कारण से संस्थान छोड़ जाता है, तो रिक्त हुए स्थान की पूर्ति प्रतीक्षा सूची में शामिल छात्रों से की जाए।

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