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डय़ूटी से बाहर अपंग होने पर लाभ का हक नहीं:सुप्रीम कोर्ट

अगर कोई सैनिक डय़ूटी के दौरान अपंग होता है तभी उसे ‘विकलांग पेंशन’ का लाभ मिलेगा। इसके उलट अगर किसी जवान का डय़ूटी से बाहर किसी वजह से अंग खराब होता है तो वह इस लाभ का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस अरिजीत...

 डय़ूटी से बाहर अपंग होने पर लाभ का हक नहीं:सुप्रीम कोर्ट
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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अगर कोई सैनिक डय़ूटी के दौरान अपंग होता है तभी उसे ‘विकलांग पेंशन’ का लाभ मिलेगा। इसके उलट अगर किसी जवान का डय़ूटी से बाहर किसी वजह से अंग खराब होता है तो वह इस लाभ का दावा नहीं कर सकता। जस्टिस अरिजीत पसायत और जेएम पांचाल की पीठ ने यह व्यवस्था राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले को चुनौती देने वाली केन्द्र की याचिका पर दी।ड्ढr राजस्थान हाईकोर्ट ने सुरिंदर सिंह राठौर को अपंगता पेंशन देने का निर्देश दिया था। सुरिंदर सेना में सिग्नलमैन का काम करता था और आँख की रोशनी कम होने पर उसे बर्खास्त कर दिया गया था। हाईकोर्ट की एकल पीठ और डिविजन बेंच ने रक्षा मंत्रालय द्वारा राठौर की याचिका खारिज करने पर सरकार को उसे विकलांग पेंशन देने का आदेश दिया था। मई, 1में सैन्य अधिकारियों को यह जानकारी हुई कि राठौर आँख के एक रोग से ग्रस्त है, जिसमें दिखना कम होता जाता है। इसके बाद उसे नौकरी से निकाला गया।ड्ढr ड्राइवर का लाइसेंस जाँचना वाहन स्वामी की जिम्मेदारीड्ढr नई दिल्ली (प्रेट्र)। ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता जाँचना वाहन स्वामी का फर्ज है। अगर लाइसेंस वैध नहीं है तो बीमा कम्पनी पर थर्ड पार्टी बीमा दावा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसबी सिन्हा और वीएस सिरपुरकर की पीठ ने यह व्यवस्थाड्ढr दी है। ड्ढr

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