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हरियाणाः पांच विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के पांच तत्कालीन विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक लगा दी। इन्हें तकरीबन चार महीने पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अयोग्य ठहराया था। पिछली विधानसभा के लिए...

हरियाणाः पांच विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक
एजेंसीTue, 03 Feb 2015 12:19 AM
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को हरियाणा के पांच तत्कालीन विधायकों को अयोग्य ठहराने पर रोक लगा दी। इन्हें तकरीबन चार महीने पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अयोग्य ठहराया था। पिछली विधानसभा के लिए निर्वाचित ये विधायक हरियाणा जनहित कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसजे वजीफदार और न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 27 अप्रैल को निर्धारित की है। अपील के आधारों में से एक था कि यह दल बदल का मामला नहीं था। पीठ के समक्ष मौजूद होते हुए अधिवक्ता अभिषेक अरोड़ा ने दावा किया कि यह एक विधायी पार्टी का दूसरी विधायी पार्टी में विलय का मामला था।

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