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जीवन बीमा क्लेम 60 दिनों के भीतर मिलेगा

जीवन बीमा का क्लेम लेने के लिए महीनों कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनियों को क्लेम का निस्तारण 60 दिनों के भीतर ही  करना होगा। मौजूदा नियमों के तहत क्लेम छह महीने में निपटाना...

जीवन बीमा क्लेम 60 दिनों के भीतर मिलेगा
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 22 Jan 2015 12:27 PM
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जीवन बीमा का क्लेम लेने के लिए महीनों कंपनी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। बीमा कंपनियों को क्लेम का निस्तारण 60 दिनों के भीतर ही  करना होगा। मौजूदा नियमों के तहत क्लेम छह महीने में निपटाना होता है।  

बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को इस बाबत एक प्रस्ताव भेजा है। हालांकि इरडा चेयरमैन टीएस विजयन ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इरडा के प्रस्ताव में कहा गया है कि दो माह में क्लेम न देने पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के वरिष्ठ निदेशक वी. विश्वानंद ने कहा, सभी क्लेम 60 दिन में नहीं निपटा सकते।

 

 

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