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चारा घोटाले में 22 सप्लायरों को सजा

सीबीआइ के स्पेशल जज मनोरांन कवि ने चारा घोटाला के एक मामले में (कांड संख्या आरसी 23(ए)चारा आपूर्तिकर्ताओं को चार से छह साल की सजा सुनायी है। इन पर कुल आठ करोड़, आठ लाख, 25 हाार रुपये का जुर्माना...

 चारा घोटाले में 22 सप्लायरों को सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सीबीआइ के स्पेशल जज मनोरांन कवि ने चारा घोटाला के एक मामले में (कांड संख्या आरसी 23(ए)चारा आपूर्तिकर्ताओं को चार से छह साल की सजा सुनायी है। इन पर कुल आठ करोड़, आठ लाख, 25 हाार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सर्वाधिक जुर्माना मेसर्स शाद एंड कंपनी के प्रोपराइटर मो तौहिद पर एक करोड़ 20 लाख 50 हाार रुपये का लगाया गया है। इस मामले में कुल 35 अभियुक्तों को तीन चरणों में सजा दी गयी है।ड्ढr ड्ढr 23 अप्रैल को दो को सजा, दो की रिहाई, 2अप्रैल को 11 अधिकारियों को और 30 अप्रैल को 22 आपूर्तिकर्ताओं को सजा दी गयी है। मामला जमशेदपुर ट्रेारी से 15 करोड़ 37 लाख 73 हाार 647 रुपये की फराी निकासी का है।ड्ढr जिन्हें सुनायी गयी सजा उम्नमें विजय कुमार मल्लिक, एसके मेहरा, मो सईद, महेंद्र प्रसाद, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, रामनंदन सिंह, रामाशंकर सिंह,रविकुमार सिन्हा, मो तौहिद, संजय कुमार, डीके राय, महेंद्र सिंह बेदी, रांन मेहता, मो सनाऊल हक, मो एकराम, मो हुसैन, सुशील कुमार, महेंद्र कुमार कुंदन, एसएन सिन्हा, सुरंद्र कुमार राय, शिवशंकर गुईन, हरीश कुमार खन्ना आदि के नाम प्रमुख हैं।

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