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हरिचान एक्ट के तहत प्राथमिकी

विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता विशुनधारी राम द्वारा पांकी के विधायक विदेश सिंह पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो चूकी है। इसके लिए डीएसपी अश्विनी कुमार सिन्हा को...

 हरिचान एक्ट के तहत प्राथमिकी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता विशुनधारी राम द्वारा पांकी के विधायक विदेश सिंह पर दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिसिया कार्रवाई शुरू हो चूकी है। इसके लिए डीएसपी अश्विनी कुमार सिन्हा को अनुसंधानकर्ता बनाया गया है। डीएसपी ने आरोपी का बयान भी दर्ज कर लिया है। उतर प्रदेश मऊ जिले के मीरा गांव निवासी विशुनधारी राम के लिखित आवेदन पर एससी, एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी की गयी है। प्राथमिकी में कहा गया है कि विधायक अपने समर्थकों व अंगरक्षकों के साथ महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के कार्यालय में कार्यपालक अभियंता को बुलाया और कहा कि पीएचइडी को विद्युत आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है? इसपर अभियंता ने कहा कि बहुत कम मात्रा में विद्युत की आपूर्ति हो रही है। उसके बाद विधायक उल्टा सीधा बोलने लगे। प्राथमिकी में जिक्र किया गया है कि विधायक ने कार्यपालक अभियंता को कहा कि ‘तुम उल्टा सीधा समझाते हो साला हरिजन, चमार, सुधरेगा नहीं’ और गाली-गलौज करते हुए बोले कि ‘बड़का अभियंता बना है’ और थप्पड़ से मारने लगे। विधायक को मारते देखकर उनके समर्थक भी गाली-गलौज करते हुए मारने लगे। इस मौके पर पलामू के प्रभारी उपायुक्त सह एसडीओ अवधेश उपाध्याय भी उपस्थित थे। उनके सामने ही लप्पड़-थप्पड़ किया गया। पंचायत ने दी सजा-ए-मौत,10 गिरफ्तारबचाव के लिए दो लड़कियों को सामने किया

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