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गौहत्या के विरोधी पर कोर्ट की अवमानना का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने गौहत्या रोकने के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले बलराम बाली पर अदालत की अवमानना के आरोप में मुकदमा चलाने आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कोर्ट में मौजूद आटर्नी...

गौहत्या के विरोधी पर कोर्ट की अवमानना का मामला
लाइव हिन्दुस्तान टीमMon, 15 Sep 2014 10:19 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने गौहत्या रोकने के लिए जनहित याचिका दायर करने वाले बलराम बाली पर अदालत की अवमानना के आरोप में मुकदमा चलाने आदेश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस आरएम लोढ़ा ने कोर्ट में मौजूद आटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि वह इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करें। बाली गौहत्या के बारे में कई बार याचिकाएं दायर कर चुके हैं लेकिन हर बार वे खारिज कर दी गईं। इसे देखते हुए कोर्ट ने बाली पर यह कार्रवाई की है। सोमवार को भी उन्होंने ऐसी ही याचिका दायर की थी और कहा था कि गाय हिन्दू धर्म को मानने वालो की मां है और  संविधान के अनुच्छेद 25 (1) तथा 26 (बी)  के उसे बचाना तहत सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है।

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