फोटो गैलरी

Hindi Newsसबूत देने वाले का नाम बताएं भूषणः कोर्ट

सबूत देने वाले का नाम बताएं भूषणः कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के वकील प्रशांत भूषण को उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत...

सबूत देने वाले का नाम बताएं भूषणः कोर्ट
एजेंसीMon, 15 Sep 2014 03:59 PM
ऐप पर पढ़ें

उच्चतम न्यायालय ने सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) के वकील प्रशांत भूषण को उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा के आवास पर आने जाने वालों से संबंधित आगंतुक रजिस्टर उन्हें उपलब्ध कराया है।
 
न्यायमूर्ति एलएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सोमवार को सिन्हा के वकील विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद भूषण को आदेश दिया कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख (22 सितम्बर) को उक्त व्यक्ति का नाम सीलबंद लिफाफे में अदालत को उपलब्ध कराएं।

न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि न्यायालय सबसे पहले आगंतुक सूची के स्रोतों की जानकारी की समीक्षा करने के बाद ही सिन्हा के खिलाफ आरोपों के गुण दोषों पर विचार करेगा, क्योंकि भूषण के आरोपों से न केवल सीबीआई निदेशक की प्रतिष्ठा ही खराब होगी बल्कि टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले की सुनवाई भी प्रभावित होगी।

खंडपीठ ने कहा कि भूषण द्वारा पेश हलफनामा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और उन्हें न्यायालय को यह बताना होगा कि किस व्यक्ति ने कथित आगंतुक रजिस्टर उपलब्ध कराया था। इससे पहले सिन्हा के वकील ने न्यायालय को भूषण द्वारा उपलब्ध कराए गए आगंतुक रजिस्टर की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने दलील दी कि नया शगूफा छोड़कर कुछ स्वार्थी तत्व टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की जांच को भटकाना चाहते हैं। 

गौरतलब है कि सीपीआईएल के माध्यम से भूषण ने शिकायत की है कि सीबीआई निदेशक के घर पर टूजी घोटाले के आरोपियों का आना जाना है, इसलिए सिन्हा को इस मामले की जांच से दूर रखा जाए। न्यायालय ने गत आठ सितम्बर को सिन्हा को नोटिस जारी करके एक सप्ताह के भीतर हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया था। सीबीआई निदेशक ने गत शुक्रवार को अपना हलफनामा पेश किया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें