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आईओए, एनएसएफ विदेशी दौरों की विस्तृत जानकारी दे: मंत्रालय

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए खेल मंत्रालय ने उनसे उनके अधिकारियों की विभिन्न विदेश यात्राओं, विशेषकर हाल में ग्लास्गो में समाप्त हुए...

आईओए, एनएसएफ विदेशी दौरों की विस्तृत जानकारी दे: मंत्रालय
एजेंसीThu, 07 Aug 2014 02:26 PM
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भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) के प्रति कड़ा रवैया अपनाते हुए खेल मंत्रालय ने उनसे उनके अधिकारियों की विभिन्न विदेश यात्राओं, विशेषकर हाल में ग्लास्गो में समाप्त हुए राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान की यात्राओं और उनके खर्चों की विस्तृत जानकारी देने के लिये कहा है।

सरकार ने भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को अपने सभी खर्चों और नियमों की जानकारी 20 अगस्त तक अपनी संबंधित वेबसाइट पर देने के लिये कहा है। खेल मंत्रालय ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा, ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भेजे गये अधिकारियों की जानकारी के साथ ही हवाई किराया, आवास और भोजन, स्थानीय परिवहन और दैनिक भत्तों जैसे भुगतान की भी आईओए और एनएसएफ को अपनी वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। यही नहीं, आईओए और एनएसएफ को भारत और विदेशों में होने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी भी वेबसाइट पर देने के लिये कहा गया है।
     
सरकार ने इसके साथ ही घोषणा की कि सभी खेल संस्थाओं को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आने पर वार्षिक 10 लाख रुपये या इससे अधिक का अनुदान मिलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है, सरकार ने घोषणा की है कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 (एच) के तहत लोक प्राधिकरण रूप में वर्ष में 10 लाख रूपये या इससे अधिक का अनुदान मिलेगा।

विज्ञप्ति के अनुसार, इसके अलावा आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (2) के प्रावधानों के तहत सभी सार्वजनिक संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य है कि वह स्वयं ही उनके द्वारा की गयी विभिन्न गतिविधियों का खुलासा करें। यह खेल संस्थाओं में सुशासन और पारदर्शिता के लिये जरूरी है।

 

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