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नियमों में बदलाव से तीस हजार सफल छात्र बैंक नौकरी से वंचित

सिविल सेवा परीक्षा में सीमैट को लेकर उठा विवाद अभी थमा नहीं था कि राष्ट्रीय बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल्स...

नियमों में बदलाव से तीस हजार सफल छात्र बैंक नौकरी से वंचित
लाइव हिन्दुस्तान टीमThu, 24 Jul 2014 10:36 AM
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सिविल सेवा परीक्षा में सीमैट को लेकर उठा विवाद अभी थमा नहीं था कि राष्ट्रीय बैंकों में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियमों में बदलाव ने एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल्स सेलेक्शन (आईबीपीएस) के नए नियमों के चलते देशभर के 30 हजार सफल अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पा रही है।

हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट : आईबीपीएस  के बदले नियमों के खिलाफ सफल अभ्यार्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था। इसे गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने वित्तमंत्रालय समेत आईबीपीएस को हलफनामे के साथ 11 नवंबर तक विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। जस्टिस हीमा कोहली ने अपने आदेश में नियमों में बदलाव का कारण पूछा है। 

शीर्ष कोर्ट के फैसले का उल्लंघन : राकेश कुमार एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने आईबीपीएस के रुख को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन बताया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार भर्ती प्रक्रिया समाप्त होने तक नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। याचिका में आईबीपीएस के निर्णय को रद्द करने की मांग की है। 

क्या है मामला
आईबीपीएस ने अक्तूबर-नवंबर 2013 में बैंक पीओ, क्लर्क और विशेषज्ञ अधिकारी पद के लिए लिखित और इस साल जनवरी में मौखिक परीक्षा ली। 1 अप्रैल को परिणाम जारी करते हुए आईबीपीएस ने नियमों में बदलाव कर घोषित सीटों में 10 फीसदी बढ़ाकर शेष सफल अभ्यार्थियों के लिए इस बार नौकरी का रास्ता बंद कर दिया है।

नियमों में क्या हुआ बदलाव
पहले सफल अभ्यार्थियों को बैंकों में रिक्तियां निकलने के साथ-साथ नौकरी मिलती रहती थीं। इस बार आईबीपीएस ने घोषित सीटों में 10 फीसदी बढ़ाकर उसके दायरे में आने वाले सफल अभ्यार्थियों को ही नौकरी देने की बात कही है। इससे नौकरी मिलना तो दूर अभ्यार्थी सीट आवंटन प्रक्रिया में भी नहीं बैठ सकते।

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