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धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बरी

दिल्ली की एक अदालत ने नकली कैमरा बेचने को लेकर धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन के बयान में गंभीर विरोधाभास और खामियां हैं। मेट्रोपोलिटन...

धोखाधड़ी के मामले में आरोपी बरी
एजेंसीWed, 09 Jul 2014 05:46 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने नकली कैमरा बेचने को लेकर धोखाधड़ी के आरोप का सामना कर रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन के बयान में गंभीर विरोधाभास और खामियां हैं।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन सिंह रजावत ने दिल्ली निवासी जाकिर हुसैन को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के आरोपों से बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी को संदेह का लाभ पाने का हक है। साथ ही, कैमरे के नकली होने की बात साबित नहीं हुई।

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