मारुति मामले में 148 श्रमिक की होगी पेशी
मारुति मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसके खंडूजा की कोर्ट में सुनवाई हुई। जेल में बंद सभी 148 श्रमिक आरोपियों की पेशी कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष ने घटना के दौरान कंपनी में...
मारुति मामले में शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसके खंडूजा की कोर्ट में सुनवाई हुई। जेल में बंद सभी 148 श्रमिक आरोपियों की पेशी कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष ने घटना के दौरान कंपनी में कार्यरत चार ठेकेदारों की गवाहीं करवाई।
उन्होंने कोर्ट को 18 जुलाई की घटना के बारे में बताया। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने गवाहों अशोक राणा, विरेंद्र यादव, याद राम व राकेश कुमार से जिरह भी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजेंद्र पाठक का कहना है कि कोई भी गवाह आरोपियों की पहचान नहीं कर सका। कोर्ट ने अन्य गवाहों की गवाही के लिए शनिवार की तारीख निर्धारित की है। हिंसात्मक घटना में घायल होने वाले अधिकारियों का इलाज करने वाले सरकारी व निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की गवाहियां कोर्ट में होंगी। इन चिकित्सकों को अदालत ने तलब किया है।
शादी समारोह और परीक्षा में शामिल होंगे श्रमिक आरोपी
मारुति सुजुकी मामले में जिला जेल में बंद सात श्रमिक आरोपी पुलिस संरक्षण में शादी समारोह और परीक्षा में शामिल होंगे। जिला जेल में बंद सात आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एसके खंडूजा की अदालत में पिछले दिनों याचिकाएं दायर कराईं थी। अदालत ने इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोपियों की गुहार को स्वीकार कर जेल अधीक्षक को आदेश जारी कर दिए हैं।
आरोपियों शिवाजी व अजमेर ने अपनी गुहार में कहा था कि छह जुलाई को उनके परिवार में शादी हैं। कोर्ट ने उनकी गुहार को स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार आरोपियों अनुपम, विशाल, सतवीर, विरेंद्र व अमित ने अपनी याचिकाओं में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि 6 जुलाई को दिल्ली में जापानी लेंगवेज प्रोफिसेंसी टेस्ट होने हैं। इन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने उन्हें भी पुलिस संरक्षण में शामिल होने की अनुमति दे दी है।