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पाक में हिन्दू लड़कियों की जबरन शादी पर लगेगी रोक

पाकिस्तान में जल्द ही हिन्दू लड़कियों की मुस्लिम पुरुषों के साथ जबरन होने वाली शादियां बंद हो जाएंगी। इस संबंध में नेशनल असेंबली की कानून, न्याय और मानवाधिकार स्थायी कमेटी हिन्दू विवाह विधेयक 2014 पर...

पाक में हिन्दू लड़कियों की जबरन शादी पर लगेगी रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 29 Jun 2014 11:13 AM
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पाकिस्तान में जल्द ही हिन्दू लड़कियों की मुस्लिम पुरुषों के साथ जबरन होने वाली शादियां बंद हो जाएंगी। इस संबंध में नेशनल असेंबली की कानून, न्याय और मानवाधिकार स्थायी कमेटी हिन्दू विवाह विधेयक 2014 पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई है।
    
पाकिस्तान के अखबार डॉन की वेबसाइट के मुताबिक इस बिल के मसौदे को और ज्यादा प्रभावी बनाने के बाद अंतिम मसौदे को नेशनल असेंबली में पेश किया जाएगा। विधेयक के मुताबिक अल्पसंख्यक हिंदू लड़कियों को 18 वर्ष की उम्र से पहले शादी की इजाजत नहीं दी जाएगी। स्थायी कमेटी की बैठक नेशनल असेंबली के सदस्य (एमएनए) चौधरी मेहमूद बशीर वीर्क की अध्यक्षता में 27 जून को हुई। इस विधेयक का प्रस्ताव एमएनए डॉ. दर्शन और डॉ. रमेश कुमार ने रखा था।

कमेटी के कानून सचिव ने बताया कि हिन्दू विवाह विधेयक 2014 को अंतिम रूप देने के लिए कमेटी के सदस्य धार्मिक मामलों के मंत्रालय, संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राष्ट्रीय महिला आयोग से लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। कानून सचिव के मुताबिक विधेयक संवैधानिक दायरे में होने के साथ-साथ हिन्दू समुदाय के लोगों की भावनाओं के अनुरूप बनाया गया है।
      
वीर्क ने कहा कि विधयेक के मसविदे को अंतिम रूप देने के लिए एमएनए डॉ. रमेश कुमार को कमेटी बुलाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के एमएनए रमेश ने बताया कि उन्होंने इस विधेयक के ड्राफ्ट पर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (सीआईआई) के चेयरमैन मौलाना मुहम्मद खान शेरानी से पहले ही बातचीत कर ली है। सीआईआई के चेयरमैन इससे पूरी तरह से सहमत हैं।

जारी किया जाएगा शादी का प्रमाण पत्र
रमेश के मुताबिक नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (नाडरा) हिंदू शादीशुदा जोड़े को कंप्यूटराइज्ड प्रमाण पत्र जारी करेगी। इसके लिए दूल्हे, दुल्हन और माता-पिता के कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटटी कार्ड (सीएनआईसी) की फोटो कॉफी की आवश्यकता होगी। विधेयक में सुझाव दिया गया है कि हिन्दू औरत के तलाक लेने के साढ़े तीन साल बाद ही उसका किसी मुस्लिम मर्द के साथ फिर निकाह हो सकेगा।

पंजाब प्रांत में हिन्दुओं के लिए है मैरिज रजिस्ट्रार

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदुओं के लिए मैरिज रजिस्ट्रार की सुविधा दी गई है। पंजाब इस तरह की सुविधा देने वाला पाकिस्तान का पहला राज्य है।

80 लाख हिन्दू रहते हैं पाकिस्तान में
20 लाख है ईसाई समुदाय के लोगों की आबादी
1000 अल्पसंख्य महिलाओं की जबरन होती है हर वर्ष शादी
700 महिलाएं होती हैं ईसाई समुदाय से
300 महिलाएं होती हैं हिन्दू

अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किल है तलाक लेना
पाकिस्तान में अल्पसंख्य समूदाय से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं को तलाक लेना भी आसान नहीं है। हिन्दू, ईसाई, सिख और पारसी महिलाएं तलाक लेने के लिए मुसीबत झेलती हैं।

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