लालू के खिलाफ याचिका खारिज
पटना हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने और लोकसभा उम्मीदवारों को राजद का चुनाव चिह्न् बांटने को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने विधायक सम्राट चौधरी...
पटना हाईकोर्ट ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने और लोकसभा उम्मीदवारों को राजद का चुनाव चिह्न् बांटने को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने विधायक सम्राट चौधरी की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नाराजगी जताई। साथ ही जुर्माने के साथ खारिज करने की बात कही। अदालत का रुख देखते हुए विधायक के वकील एसबी मंगलम ने अर्जी वापस लेने का अनुरोध किया। उनके अनुरोध को अदालत ने मंजूर कर अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा व प्रभात कुमार झा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। मालूम हो कि विधायक ने अर्जी दायर कर कहा था कि जब किसी केस में सजायाफ्ता की सदस्यता समाप्त हो गई हो और पार्टी के संविधान के अनुसार सजायाफ्ता पार्टी के सदस्य नहीं रह सकते। ऐसे में लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने रह सकते हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न् कैसे बांट सकते हैं।
अदालत ने आवेदक की दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद किया जा रहा है। अदालत ने अर्जी पर भारी जुर्माना लगाने की बात कही। इस पर विधायक के वकील ने अर्जी वापस लेने की गुहार लगाई।