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गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर 3 मई तक रोक

मोहनपुर हाट में चुनावी सभा में भड़काउ भाषण देने के मामले में भाजपा नेता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर जिला जज पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने 3 मई तक रोक लगा दी है। भाजपा...

गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर 3 मई तक रोक
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 29 Apr 2014 07:43 PM
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मोहनपुर हाट में चुनावी सभा में भड़काउ भाषण देने के मामले में भाजपा नेता व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह की गिरफ्तारी पर जिला जज पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने 3 मई तक रोक लगा दी है। भाजपा नेता गिरिराज सिंह द्वारा जिला जज की अदालत में दाखिल अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया। गिरिराज सिंह की ओर से कोर्ट में वकील ने उनका पक्ष रखा। कोर्ट ने 3 मई को सरकार व प्रशासन को अपना पक्ष रखने को कहा है।

गिरिराज सिंह के विरुद्ध एसडीओ जय ज्योति सामंता के निर्देश पर बीडीओ ने मोहनपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। बता दें कि 18 अप्रैल को गोड्डा लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से मोहनपुर हाट में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी व पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह की चुनावी सभा का आयोजन किया गया था। सभा के दौरान गिरिराज सिंह ने सांप्रदायिक व भड़काउ मुद्दों को उठाया था। उनके द्वारा दिए गए भाषण को मत प्राप्त करने के लिए जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं की दुहाई मानते हुए कार्रवाई करते हुए मोहनपुर थाने में आर्दश आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया था। अनुमंडल दंडाधिकारी जय ज्योति सामंता के निर्देश पर मोहनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने थाना में मामला दर्ज कराया था। प्रशासनिक स्तर पर पूर्व मंत्री के संबोधन को आर्दश आचार संहिता का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन माना गया था।

प्रशासन की ओर से भादवि की कई धाराओं के तहत भी आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करने की अनुशंशा की गई थी। मामले के अनुसंधान अधिकारी ने न्यायिक दंडाधिकारी पी के शर्मा की अदालत में गिरफ्तारी वारंट की अर्जी दी थी। पी के शर्मा की अदालत ने मामले में केस डायरी की मांग की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए भाजपा नेता ने 28 अप्रैल को सेसन कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई कर गिरिराज सिंह को तत्काल राहत दी है।

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