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2जी: अदालत ने प्रश्नावली पर आरोपी का आग्रह खारिज किया

दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में एक निजी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रश्नावली में लंबे और समान सवाल हैं, जो हर आरोपी से किए...

2जी: अदालत ने प्रश्नावली पर आरोपी का आग्रह खारिज किया
एजेंसीTue, 22 Apr 2014 01:20 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में एक निजी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि प्रश्नावली में लंबे और समान सवाल हैं, जो हर आरोपी से किए गए हैं, जबकि वे उनके लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
   
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने कुसेगांव फ्रूटस एंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा की याचिका खारिज कर दी और कहा कि साजिश के मामले में हर साजिशकर्ता दूसरे साजिशकर्ता का एजेंट था।
   
न्यायाधीश ने कहा कि यह एक साजिश का मामला है और प्रत्येक आरोपी के सामने प्रत्येक परिस्थिति को रखे जाने की जरूरत है। इस तरह के मामले में प्रत्येक साजिशकर्ता अन्य साजिशकर्ताओं का एजेंट होता है।
   
अदालत ने यह भी कहा कि प्रत्येक आरोपी को अलग अलग प्रश्नावली दी गई है और सवाल मामले में सुनवाई के दौरान दर्ज साक्ष्य पर आधारित हैं।

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