वीरभद्र के खिलाफ जांच में तेजी लाए सीबीआई: अदालत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों की शुरुआती जांच में तेजी लाकर इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई से कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोपों की शुरुआती जांच में तेजी लाकर इसे तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाये।
अदालत ने कहा कि एजेंसी इतना अधिक समय नहीं ले सकती। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद और न्यायमूर्ति एस मदुल की पीठ ने कहा कि, आप इसमें :शुरुआती जांच: तेजी क्यों नहीं ला रहे बात यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे तेजी से करें। आप लंबा समय नहीं ले सकते।
पीठ ने कहा कि हमारा नजरिया है कि शुरूआती जांच तेजी से होनी चाहिए और इसे निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना चाहिए। अदालत ने सीबीआई को सिंह के खिलाफ आरोपों के संबंध में अब तक उठाए गए कदमों पर स्थिति रिपोर्ट दो हफ्ते में पेश करने का निर्देश दिया।
पीठ ने एनजीओ कामन काज की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण द्वारा दायर आवेदन पर भी एजेंसी का जवाब मांगा। इस संस्था का आरोप है कि वीरभद्र सिंह की पत्नी और बच्चों ने कुछ निजी कंपनियों से बिना गारंटी वाला करोड़ों रुपये का ऋण लिया और बदले में हिमाचल के मुख्यमंत्री से इन कंपनियों को समर्थन मिला।