ईपीएफओ समिति ने 68 निजी पीएफ ट्रस्टों को कर छूट दी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की एक अधिकार प्राप्त समिति ने 68 निजी भविष्य निधि कोषों को नियमित तौर पर कर छूट की अनुमति दी है। इससे इन फर्मों के अंशधारकों को भी कर लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री पी...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की एक अधिकार प्राप्त समिति ने 68 निजी भविष्य निधि कोषों को नियमित तौर पर कर छूट की अनुमति दी है। इससे इन फर्मों के अंशधारकों को भी कर लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने ईपीएफओ के जरिये ट्रस्टों को नियमित कर छूट की सीमा 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई है उसी के मद्देनजर यह बैठक बुलाई गई थी।
चिंदबरम ने 2006 में इन ट्रस्टों के लिए 31 मार्च, 2007 तक कर छूट प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य कर दिया था। बाद में इसकी समयसीमा बढ़ाई गई और अब यह 31 मार्च को समाप्त हो रही है। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त के के जालान ने कहा कि अधिकार प्राप्त समिति की पहली बैठक यहां हुई जिसमें निजी पीएफ ट्रस्टों को नियमित कर छूट पर विचार किया गया। हमने 68 ऐसे मामलों को मंजूरी दी है।
नियमित कर छूट ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा दी जाती है, जिसके प्रमुख श्रम मंत्री हैं। हालांकि, 13 जनवरी को कर छूट देने का अधिकार न्यासियों ने समिति को दे दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ईपीएफओ अभी 168 ऐसे ट्रस्टों के आवेदनों की जांच कर रहा है। इस साल जनवरी के बाद से ईपीएफओ के मुख्यालय को 30 ऐसे और आवेदन मिले हैं।
जालान समिति का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समिति अगले बैठकों में इस तरह के और आवेदनों पर विचार करेगी। बैठक अगले पखवाड़े में बुलाई जा सकती है। निजी पीएफ ट्रस्ट कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों के पीएफ धन को स्वयं व्यवस्थित करने के लिहाज ये गठित किये जाते हैं और उन्हें इसके लिये पीएफ रिटर्न दाखिल करने से छूट प्राप्त होती है। इस तरह के ट्रस्टों के सदस्यों को ईपीएफओ ग्राहकों की तरह ही आयकर और अन्य लाभ मिलते हैं।