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यौन उत्पीड़न केसः तेजपाल की जमानत याचिका खारिज

अपनी कनिष्ठ महिला सहयोगी का एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कैद तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। हाईकोर्ट...

यौन उत्पीड़न केसः तेजपाल की जमानत याचिका खारिज
एजेंसीFri, 14 Mar 2014 05:54 PM
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अपनी कनिष्ठ महिला सहयोगी का एक पांच सितारा होटल की लिफ्ट में यौन उत्पीड़न करने के आरोप में कैद तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल की जमानत याचिका बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी।

हाईकोर्ट की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति यूवी बाकरे ने तेजपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। तेजपाल इस समय यहां से 35 किलोमीटर दूर वास्को में सादा उप कारागार में कैद हैं। अपनी अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पिछले साल 30 नवंबर को गिरफ्तार किए गए तेजपाल उस वक्त अदालत में उपस्थित नहीं थे जब आज दोपहर आदेश जारी किया गया।

इससे पहले दिन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने तेजपाल को उनकी बीमार मां से मिलने जाने की अनुमति दे दी। तेजपाल की मां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित हैं और मापुसा में एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं।

तेजपाल के वकील स्वप्निल नचिनोलकर ने कहा कि जेल एस्कॉर्ट सेल को आदेश दिया गया है कि वह तेजपाल को उनकी मां के पास ले जाए। तहलका के संस्थापक संपादक ने यह अर्जी कल अदालत में दी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी मां शकुंतला तेजपाल को ब्रेन ट्यूमर है और वह अपने जीवन की आखरी सांसे ले रही हैं।

नचिनोलकर ने कहा कि तेजपाल को कल सुबह अस्पताल ले जाया जा सकता है। तेजपाल पर एक कनिष्ठ महिला सहयोगी के साथ पिछले साल नवंबर में गोवा के एक होटल में तहलका थिंकफेस्ट के दौरान रेप करने का आरोप है।

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