सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ तय किए गए आरोप
बसपा सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरोप तय किए। उनपर तकरीबन चार साल पहले 42 वर्षीय एक महिला से रेप करने का आरोप है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने सिंह के खिलाफ...
बसपा सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरोप तय किए। उनपर तकरीबन चार साल पहले 42 वर्षीय एक महिला से रेप करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरिता बीरबल ने सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किए। उनके खिलाफ रेप, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और डराने-धमकाने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा।
आरोप पत्र में पुलिस ने तीन चिकित्सकों समेत 13 लोगों को अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर शामिल किया है। अदालत ने सिंह की जमानत याचिका भी इस आधार पर खारिज कर दी कि वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
इससे पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर के वर्तमान सांसद सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर दलीलों के दौरान पुलिस ने कहा था कि उसके पास सबूत है जो अपराध में आरोपी की संलिप्तता को दर्शा सकता है।
अदालत ने कहा था कि पीड़िता के फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट ने मजिस्ट्रेट के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उसके द्वारा दिए गए बयान की पुष्टि की। पुलिस ने कहा था कि पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत घटना का सारा ब्योरा दिया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरण और अधिवक्ता एसपीएम त्रिपाठी ने कहा था कि कथित पीड़िता के बयान में असंगतता और सुधार है और पुलिस सिर्फ उसके बयान पर भरोसा नहीं कर सकती है। सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (एच) (महिला के गर्भवती होने की बात जानते हुए रेप करने), धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार रेप करने), धारा 377 (अप्राकृतिक यौनाचार), धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने) और धारा 506 (आपराधिक रूप से डराने-धमकाने) समेत विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था।