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इतालवी नौसैनिकों के मामले में केंद्र सरकार ने लिया यू-टर्न

केंद्र सरकार ने अपने पूर्ववर्ती रुख से यू-टर्न लेते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ जलदस्यु निरोधक कानून के तहत मुकदमा नहीं...

इतालवी नौसैनिकों के मामले में केंद्र सरकार ने लिया यू-टर्न
एजेंसीMon, 24 Feb 2014 05:53 PM
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केंद्र सरकार ने अपने पूर्ववर्ती रुख से यू-टर्न लेते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ जलदस्यु निरोधक कानून के तहत मुकदमा नहीं चलेगा।

अटॉर्नी जनरल गुलाम ई वाहनवती ने न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया कि इटली के दोनों नौसैनिकों के खिलाफ जलदस्यु निरोधक कानून का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आरोपी नौसैनिकों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की जांच जारी रहेगी।

हालांकि इतालवी नौसैनिकों की ओर से जिरह कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ जैसे ही संबंधित कानून को हटाया जाता है, वैसे ही एनआईए से जांच का मामला भी समाप्त हो जाता है।

इस बीच एनआईए से जांच बंद कराने के अनुरोध पर न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जिसका जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया। याचिकाकर्ताओं को उसके बाद जवाबी हलफनामे के लिए एक सप्ताह और दिया जाएगा।

न्यायालय इतालवी नौसैनिकों को हत्या के आरोपों से मुक्त करने और उन्हें स्वदेश लौटने की इजाजत देने को लेकर भारत में इटली के राजदूत डेनियल मानसिनी और खुद आरोपियों की अपील पर सुनवाई कर रहा है। नौसैनिकों पर केरल के कोच्चि में समुद्री इलाके में मछली पकड़ रहे दो मछुआरों की हत्या का आरोप है।

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