अदालत ने खारिज की सैन्य मुकदमे की मुशर्रफ की याचिका
सांसत में पड़े पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को आज एक बडा झटका तब लगा, जब एक विशेष अदालत ने सैन्य अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें 11 मार्च...
सांसत में पड़े पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ को आज एक बडा झटका तब लगा, जब एक विशेष अदालत ने सैन्य अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने का आग्रह करने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें 11 मार्च को अदालत में पेशी के लिए तलब किया।
बचाव पक्ष ने यह कहते हुए तीन सदस्यीय विशेष अदालत के गठन पर एतराज किया था कि पूर्व सैन्य प्रमुख होने के नाते 70 वर्षीय मुशर्रफ पर सिर्फ किसी सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है।
न्यायमूर्ति फैसल अरब की अध्यक्षता वाली विशेष अदालत ने 18 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। उसने आज अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने यह कहते हुए मुशर्रफ की याचिका खारिज कर दी कि उसके पास पूर्व सैनिक तानाशाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की शक्ति है। मामले की अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। उसने मुशर्रफ को 11 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा है।
मुशर्रफ पर संविधान निलंबित करने और उसके प्रावधानों को दरकिनार करने, देश में आपात स्थिति लगाने और उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों को हिरासत में लेने के आरोप हैं।