सिंगापुर दंगाः एक और भारतीय गुनाह करेगा कबूल
सिंगापुर में पिछले साल दिसंबर में हुए दंगों में शामिल होने के आरोपों को लेकर एक और भारतीय नागरिक अपना गुनाह कबूल करेगा। 23 वर्षीय निर्माण मजदूर सिंगरावेलू विग्नेश पर मूल रूप से यहां के लिटिल इंडिया...
सिंगापुर में पिछले साल दिसंबर में हुए दंगों में शामिल होने के आरोपों को लेकर एक और भारतीय नागरिक अपना गुनाह कबूल करेगा।
23 वर्षीय निर्माण मजदूर सिंगरावेलू विग्नेश पर मूल रूप से यहां के लिटिल इंडिया इलाके में दंगों का आरोप लगा था और उसे सात साल की कैद और बेंत मारने की सजा मिल सकती थी। विग्नेश को सिंगापुर आए एक साल से भी कम समय हुआ है।
विग्नेश के वकील एम लुकशूमायेह ने कहा कि उनका मुवक्किल दंगों के बाद भी एक भीड़ का हिस्सा बने रहने के संशोधित आरोपों के तहत अपना गुनाह कबूल करेगा। 8 दिसंबर के दंगों के बाद इस भीड़ को तितर-बितर होने का आदेश दिया गया था।
द स्ट्रेट टाइम्स की खबर के अनुसार लुकशूमायेह ने कहा कि मेरे मुवक्किल ने अभियोजन पक्ष का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और वह सोमवार को अपना गुनाह कबूल करेंगे। दंड संहिता की धारा 151 के तहित संशोधित आरोपों का मतलब है कि दोषी को 2 साल तक की कैद हो सकती है या उस पर जुर्माना लग सकता है।
विग्नेश को दंगों की रात को गिरफ्तार किया गया था और वह तब से हिरासत में है। उसे लिटिल इंडिया के एक कैंटीन से उसके दोस्त चिन्नप्पा विजयरगुणता पूपती (32) के साथ गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने पुलिस के आदेश के बावजूद कैंटीन से निकलने से इनकार कर दिया था।
पूपति ने गत शुक्रवार को अपना गुनाह कबूल कर लिया और धारा 151 के तहत उसे 15 हफ्ते की कैद की सजा मिली। अखबार ने अदालत में रखे गए दस्तवेजों के हवाले से कहा है कि दोनों कैंटीन के कर्मचारियों पर चिल्लाये और दुकान दोबारा खोलने और उन्हें शराब बेचने की मांग की जिससे तनाव और बढ़ गया था।