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माया कोडनानी की जमानत याचिका पर गुरुवार को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अस्थाई जमानत की अवधि बढ़ाने पर कल विचार किया जाएगा। गुजरात में 2002 में नरोदा पाटिया दंगे के सिलसिले में दोषी माया कोडनानी चिकित्सकीय...

माया कोडनानी की जमानत याचिका पर गुरुवार को होगी सुनवाई
एजेंसीWed, 12 Feb 2014 05:28 PM
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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोडनानी की अस्थाई जमानत की अवधि बढ़ाने पर कल विचार किया जाएगा। गुजरात में 2002 में नरोदा पाटिया दंगे के सिलसिले में दोषी माया कोडनानी चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर है क्योंकि जलने के कारण उनकी स्थिति बहुत दयनीय है।

न्यायमूर्ति एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की खंडपीठ ने कहा कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि वह जल गई हैं। उनकी हालत दयनीय है और उन्हें कुछ राहत की जरूरत है। न्यायाधीशों ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी से कहा कि आप हलफनामा दाखिल कीजिए। हम कल इस पर गौर करेंगे। जेठमलानी ने न्यायालय में कहा था कि कोडनानी कल मंदिर में दीये पर गिरने के कारण जल गई हैं और उन्हें अपघात केन्द्र में भर्ती कराया गया है। न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार का पक्ष सुने बगैर वह कोई राहत नहीं दे सकता है।

कोडनानी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आठ फरवरी के आदेश को चुनौती दे रखी है। उच्च न्यायालय ने पिछले साल 12 नवंबर को मेडिकल आधार पर तीन महीने की अस्थाई जमानत की अवधि बढ़ाने से इंकार कर दिया था। वह चाहती हैं कि जमानत की अवधि 180 दिन बढ़ा दी जाए।

गुजरात में निचली अदालत ने अगस्त 2012 में नरोदा पाटिया दंगा प्रकरण में माया कोडनानी, बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी और 29 अन्य दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस घटना में 97 व्यक्ति मारे गए थे।

 

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