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Hindi News हत्या मामले में सूरचाभान दोषी

हत्या मामले में सूरचाभान दोषी

वर्षो तक कानून से आंखमिचौनी खेल रहे लोजपा के सांसद सूराभान सिंह को रामी सिंह हत्याकांड में दोषी करार देकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि प्रकाश धर दूबे ने...

 हत्या मामले में सूरचाभान दोषी
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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वर्षो तक कानून से आंखमिचौनी खेल रहे लोजपा के सांसद सूराभान सिंह को रामी सिंह हत्याकांड में दोषी करार देकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज रवि प्रकाश धर दूबे ने मंगलवार को खचाखच भर क्षलास में सांसद समेत तीन अभियुक्तों को अभियोजन साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया। सूरा सिंह, जयजयराम सिंह तथा राधे सिंह पर 16 जनवरी 1ी सुबह मधुरापुर पुबारी टोला के रामी सिंह की गोली मारकर हत्या करने का आरोप था। मुकदमे के अन्य अभियुक्त शंकर सिंह व सूरो सिंह की पूर्व में मृत्यु हो गयी थी जबकि पप्पु सिंह का विचारण अलग चल रहा है।ड्ढr जुलाई 2004 से इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से सांसद सूरा सिंह समेत अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध जिले के ख्यातिप्राप्त अभियोजक रामनरश शर्मा ने अपनी मृत्यु 8 नवम्बर 07 तक पूरी निष्ठा से काम किया। उनकी हत्या के बाद मामले में सुस्ती आ गई थी लेकिन 28 अप्रैल 08 को पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद के आदेश से मुकदमे का त्वरित निष्पादन शुरू हुआ। मुकदमे में सांसद सूरा सिंह की ओर से पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता कन्हैया प्रसाद सिंह, अधिवक्ता अजय कुमार ठाकुर व मधुपजी ने कई दिनों तक बहस की। स्थानीय अधिवक्ता प्रभाकर वर्मा तथा मंसूर आलम ने बचाव किया। अभियोजन से स्व. शर्मा के बाद विशेष लोक अभियोजक श्यामेश्वर दयाल तथा प्रभाकर कुमार ने मुकदमे की पैरवी की। न्यायाधीश श्री दूबे ने रामी सिंह हत्याकांड के आरोपित सांसद सूरा सिंह सह अभियुक्त राधे सिंह व जयजयराम सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 14तथा 27 आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया। न्यायालय ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि निर्धारित की गई है। दोषी ठहराये गए तीनों अभियुक्तों को हथकड़ी लगाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।ं

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