गोवा के मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
गोवा की एक अदालत ने गुरुवार को राज्य पुलिस को पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया। आदलत ने एक वकील की की याचिका पर...
गोवा की एक अदालत ने गुरुवार को राज्य पुलिस को पर्यटन मंत्री दिलीप पारुलेकर के खिलाफ भारतीय दंड सहिता की धारा 420 के तहत प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने का निर्देश दिया। आदलत ने एक वकील की की याचिका पर यह आदेश दिया। आरोप है कि मंत्री ने अवैध रूप से सामुदायिक जमीन हड़प ली है।
धारा 42० धोखाधड़ी, बेईमानी और संपत्ति के वितरण से संबंधित है।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रैना फर्नाडीज ने यह आदेश वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता आयर्स रॉड्रिग्स की याचिका पर दिया है। याचिका में दावा किया गया कि पणजी से 1० किलोमीटर आगे स्थित सैलिगाओ विधानसभा निर्वाचनक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पारुलेकर ने राष्ट्रीय राजमार्ग-17 से सटी 599 वर्गमीटर जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है।
अदालत ने पंचायत सचिव पीटर मार्टिन पर भी फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।
रॉड्रिग्स ने इससे पूर्व पोर्वोरिम पुलिस थाने में भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के इनकार कर दिया था।