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Hindi Newsआरुषि-हेमराज हत्याकांड: राजेश और नूपुर दोषी करार...सजा का ऐलान आज

आरुषि-हेमराज हत्याकांड: राजेश और नूपुर दोषी करार...सजा का ऐलान आज

देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता को दोषी ठहराया है। अभियुक्तों की सजा पर अदालत मंगलवार को...

आरुषि-हेमराज हत्याकांड: राजेश और नूपुर दोषी करार...सजा का ऐलान आज
लाइव हिन्दुस्तान टीमTue, 26 Nov 2013 09:23 AM
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देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। विशेष सीबीआई कोर्ट ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरुषि के माता-पिता को दोषी ठहराया है। अभियुक्तों की सजा पर अदालत मंगलवार को फैसला सुनाएगी।

हिरासत में तलवार दंपति : कोर्ट का फैसला आने के बाद राजेश और नुपूर को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में दोनों को डासना स्थित जिला कारागार में भेज दिया गया। अब मंगलवार को तलवार दंपति को सुनाई जाने वाली सजा पर सबकी निगाहें लगी हैं।

परिजनों की आंखों में आंसू: सोमवार को विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस लाल ने 15 मई 2008 की रात हुए आरुषि तथा हेमराज हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया। खचाखच भरी कोर्ट में फैसला आने के बाद राजेश और नुपूर तलवार के चेहरे भावशून्य हो गए। कोर्ट में मौजूद तलवार दंपति के परिजनों की आंखों से आंसू आ गए थे। 

सजा पर नहीं हुई बहस: बचाव पक्ष के वकीलों ने सजा पर बहस के लिए कोर्ट से फैसले के तुरंत बाद समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि मंगलवार को ही सजा पर बहस के बाद कोर्ट अभियुक्तों को सजा सुनाएगी। कोर्ट के फैसले पर पूरे देश की निगाह लगी हुई थी। शाम करीब साढ़े तीन बजे कोर्ट ने अबूझ पहेली बने आरुषि हत्याकांड में अपना फैसला सुनाया। जेल में राजेश और नुपूर को अलग-अलग रखा गया है।

धारा अपराध संभावित सजा
302 हत्या उम्रकैद या फांसी
34 समान मकसद उम्रकैद या फांसी
201 साक्ष्य मिटाना सात साल कैद
203* गुमराह करना दो साल की कैद
* धारा 203 सिर्फ राजेश तलवार पर ही लगाई गई है।

फैसले का अंदाजा था
हम फैसले से बहुत दुखी हैं, हमें एक ऐसे जुर्म के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, जो हमने किया ही नहीं। मगर हम हार नहीं मानेंगे और न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगे।
(फैसले से पहले ही तलवार दंपति का लिखित प्रतिक्रिया)

हाईकोर्ट जाएंगे
सीबीआई की विशेष अदालत का फैसला आने के बाद जेल बाहर जाते हुए राजेश और नूपुर तलवार ने कहा कि उन्हें इस फैसले से निराशा हुई है। सजा सुनने के बाद कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे हाईकोर्ट में इसे चुनौती देंगे।

कोर्ट का फैसला आने के बाद सीबीआई के अधिवक्ता वीके सैनी तथा बीके सिंह ने कहा कि कोर्ट ने एकदम सही आदेश किया है। हत्याकांड में तलवार दंपति का ही हाथ है। सीबीआई ने मामले में तलवार दंपति को ही मुख्य आरोपी बनाया था।

कैसे फंदे में फंसे
घर में चार लोग ही थे: तलवार दंपति के ड्राइवर नौकरानी, गार्ड के मुताबिक उस रात घर में चार लोग ही थे।
घाव का निशान:‘वी’ आकार के घाव का निशान गोल्फ स्टिक का हो सकता है, गायब स्टिक पर जवाब नहीं दे सके तलवार।
सफाई से रेता गला: पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि किसी धारदार हथियार से सफाई से गला काटा गया।
नेट के राउटर से शक: दूरसंचार विभाग के मुताबिक तलवार का इंटरनेट राउटर रात 12.08 से 3.45 के बीच ऑन ऑफ हुआ।

10 अहम मोड़
16 मई 2008: नोएडा के जलवायु विहार में आरुषि की हत्या उसके बेडरूम में की गई।
17 मई 2008: नौकर हेमराज का शव तलवार दंपति के घर की छत से बरामद किया गया
22 मई 2008: पुलिस ने ऑनर किलिंग का शक जताया और करीबियों से पूछताछ की।
23 मई 2008: आरुषि के पिता राजेश तलवार को दोहरे हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया।
31 मई 2008: आरुषि-हेमराज हत्याकांड की जांच पुलिस से सीबीआई को सौंप दी गई।
29 दिसंबर 2010: सीबीआई ने विशेष कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दी जिसे चाजर्शीट में बदला गया।
9 फरवरी 2011: हत्याकांड में तलवार दंपति प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए गए, कोर्ट ने तलब किया।
2 मार्च 2012: सुप्रीम कोर्ट ने तलवार दंपति पर गाजियाबाद में केस चलाने का आदेश दिया।
30 अप्रैल 2012: नूपुर तलवार ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया फिर उन्हें जेल भेजा गया।
12 नवंबर 2013: सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसले के लिए 25 नवंबर की तिथि तय की।

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