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सीबीआई को असंवैधानिक बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

केन्द्र और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शनिवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को असंवैधानिक घोषित करने वाले गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि ...

सीबीआई को असंवैधानिक बताने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
एजेंसीSat, 09 Nov 2013 08:25 PM
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केन्द्र और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को शनिवार को उस समय बड़ी राहत मिली, जब उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को असंवैधानिक घोषित करने वाले गौहाटी उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी। न्यायालय ने कहा कि  सनसनीखेज मामलों के अभियुक्तों ने इस निर्णय के आधार पर आपराधिक कार्यवाही रोकने का अनुरोध किया है।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की खंडपीठ ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की याचिका पर यह राहत दी। न्यायाधीशों ने प्रधान न्यायाधीश के निवास पर इस मामले की सुनवाई की।

न्यायाधीशों ने कहा कि इस बीच, गौहाटी उच्च न्यायालय के 6 नवंबर, 2013 के फैसले और आदेश के अमल पर रोक रहेगी। न्यायाधीशों ने डीएसपीई कानून के तहत सीबीआई के गठन की वैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाले नवेन्द्र कुमार की प्रारंभिक आपत्तियां ठुकराते हुये उन्हें नोटिस जारी किया। नवेन्द्र कुमार की आपत्ति थी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग याचिका दायर करने के लिये अधिकत नहीं है, क्योंकि वह उच्च न्यायालय में पक्षकार नहीं था।

न्यायाधीशों ने कहा कि नवेन्द्र कुमार अपने जवाब में इन आपत्तियों को उठा सकते हैं। नवेन्द्र कुमार को दो सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब देना है। नवेन्द्र कुमार के वकील एल एस चौधरी ने न्यायालय में नोटिस स्वीकार किया। नवेन्द्र कुमार के जवाब के बाद केन्द्र अपना जवाब दाखिल करेगा। इस मामले में अब 6 दिसंबर को आगे सुनवाई होगी।

न्यायालय ने कुमार के वकील के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि केन्द्र की याचिका एक मिलीभगत याचिका है क्योंकि सीबीआई और गह मंत्रालय की बजाय इसे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दायर किया है जो उच्च न्यायालय में पक्षकार ही नहीं था।

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