रक्षा मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारियों को कारावास की सजा
दिल्ली की एक अदालत ने रक्षा मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारियों और सेना के एक सेवानिवृत कर्मी को सामग्री की आपूर्ति के बगैर ही इसके एवज में भुगतान प्राप्त करके सरकारी खजाने को 7.3 करोड़ रुपये का नुकसान...
दिल्ली की एक अदालत ने रक्षा मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारियों और सेना के एक सेवानिवृत कर्मी को सामग्री की आपूर्ति के बगैर ही इसके एवज में भुगतान प्राप्त करके सरकारी खजाने को 7.3 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
विशेष सीबीआई न्यायाधीश जे पी एस मलिक ने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्डनेंस सर्विसेज के कार्यालय में उपनिदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवत) पी आर एस राव, डायरेक्टर जनरल ऑफ आडिट के कार्यालय में तत्कालीन सहायक लेखा अधिकारी ए के शर्मा और 1991 में सेना से सेवानिवृत होने वाले आई बी उप्पल को सजा सुनाई। तीनों को सरकार को 7,31,95,480 रुपये का नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराया गया।
ये तीनों उन 12 लोगों में शामिल हैं जिनपर 1998 में सीबीआई ने फर्जी बिल के जरिये गलत ढंग से सरकार को नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके लिए किसी खेप की मांग नहीं की गई और न ही प्राप्त हुई।