फोटो गैलरी

Hindi Newsसीबीआई को टाटायूनिटेक लेनदेन पर आईओ नोट का निर्देश

सीबीआई को टाटा-यूनिटेक लेन-देन पर आईओ नोट का निर्देश

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई से 2जी स्पेक्ट्रम मामले के एक आरोपी को उस नोट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है जो नोट मुख्य जांच अधिकारी ने मार्च में आयकर विभाग को भेजा था। यह नोट टाटा तथा यूनिटेक के बीच...

सीबीआई को टाटा-यूनिटेक लेन-देन पर आईओ नोट का निर्देश
एजेंसीMon, 21 Oct 2013 08:07 PM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई से 2जी स्पेक्ट्रम मामले के एक आरोपी को उस नोट की प्रति उपलब्ध कराने को कहा है जो नोट मुख्य जांच अधिकारी ने मार्च में आयकर विभाग को भेजा था। यह नोट टाटा तथा यूनिटेक के बीच कथित तौर पर 1700 करोड़ रुपये के लेन-देन से संबंधित है।

अदालत ने निजी कंपनी के निदेशक राजीव अग्रवाल की अपील स्वीकार कर ली है। अग्रवाल 2जी मामले में आरोपी हैं। अदालत ने जांच एजेंसी को मुख्य जांच अधिकारी (आईओ) द्वारा आयकर विभाग को 12 मार्च को भेजे गए नोट की प्रति देने को कहा है।

अग्रवाल ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की रिपौर्ट भी मांगी है। इसमें 2007 में टाटा तथा यूनिटेक समूह के बीच हुए 1700 करोड़ रुपये के सौदे पर सवाल उठाया गया है। लेकिन अदालत ने कहा कि अभियुक्त को बचाव के चरण में यह दस्तावेज मांगने की अनुमति होगी।

वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से दायर आवेदन में हाल की मीडिया खबरों का हवाला दिया गया है जिसमें कहा गया है कि यह पैसा इसलिए था जिससे यूनिटेक समूह की कंपनियां जनवरी, 2008 में दूरसंचार लाइसेंसों के लिए भुगतान कर सकें। यह सौदा संदिग्ध और भूमि सौदे की तरह का था।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रियदर्शी ने यह नोट आयकर विभाग को भेजा था जो टाटा रीयल्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि तथा यूनिटेक समूह के बीच हुए सौदे के बारे में था। इसमें कहा गया था कि यह यह सौदा एक प्रकार से वित्तीय सांठगाठ का मामला है। सौदा उस समय हुआ जबकि यूनिटेक ने दूरसंचार लाइसेंसों के लिए आवेदन किया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें