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एड्स पीडित पालिसीधारकों के दावे खारिज न करें कंपनियां: इरडा

बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को एचआईवी ग्रसित लोगों के किसी भी दावों को खारिज नहीं करने को कहा है। बीमा नियामक ने एड्स प्रभावित लोगों के लिए बीमा उत्पादों के संबंध में बोर्ड से मंजूर एक नीति भी...

एड्स पीडित पालिसीधारकों के दावे खारिज न करें कंपनियां: इरडा
एजेंसीSun, 13 Oct 2013 11:30 PM
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बीमा नियामक इरडा ने बीमा कंपनियों को एचआईवी ग्रसित लोगों के किसी भी दावों को खारिज नहीं करने को कहा है। बीमा नियामक ने एड्स प्रभावित लोगों के लिए बीमा उत्पादों के संबंध में बोर्ड से मंजूर एक नीति भी बनाकर रखने को कहा है।

इरडा ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि अनुबंध शुरू होने की तिथि पर जिन लोगों का एचआईवी निगेटिव था और पालिसी की अवधि के दौरान वह एचआईवी ग्रस्त हो जाता है तो इस आधार पर बीमा कंपनियां दावे को खारिज नहीं करेंगी।

ऐसे मामलों में निर्धारित दिशा-निर्देश व दावों के निपटान संबंधी दिशा-निर्देश लागू होंगे। बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण ने कहा कि बीमा कंपनियां ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए उत्पादों की पेशकश कर सकती हैं। इरडा ने कहा कि उसका सर्कुलर 1 अप्रैल 2014 से प्रभाव में आयेगा।

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