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हेलीकॉप्टर घोटाला: त्यागी को वियतनाम जाने की अनुमति

दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले के प्रमुख आरोपी वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को वियतनाम में परमाणु निरस्त्रीकरण विषय पर आयोजित एक बैठक में भाग लेने की...

हेलीकॉप्टर घोटाला: त्यागी को वियतनाम जाने की अनुमति
एजेंसीSun, 13 Oct 2013 12:32 PM
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दिल्ली की एक अदालत ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा घोटाले के प्रमुख आरोपी वायुसेना के पूर्व प्रमुख एसपी त्यागी को वियतनाम में परमाणु निरस्त्रीकरण विषय पर आयोजित एक बैठक में भाग लेने की अनुमति दी, लेकिन मॉरिशस, इटली, ट्यूनेशिया और सिंगापुर जाने से स्पष्ट रूप से रोका।

अदालत ने त्यागी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बतौर सेवानिवृत्त एयरचीफ मार्शल, वह कई प्रतिष्ठित ट्रैकटू डिप्लोमेसी पहलों में शामिल हैं। त्यागी ने एशिया पैसिफिक लीडरशिप नेटवर्क द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने के लिए 10 से 14 अक्टूबर 2013 तक वियतनाम के शहर हो ची मिन जाने की अनुमति मांगी।

सीबीआई ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और चिंता जताई कि हो सकता है कि वह भारत नहीं लौटें या सबूतों को नष्ट कर दें। एजेंसी ने दलील दी थी कि अगर त्यागी को वियतनाम जाने की अनुमति दी जाती है तो फिर उन्हें ट्यूनेशिया, इटली, मॉरिशस और सिंगापुर जाने से रोका जाना चाहिए।

अदालत ने एजेंसी के इस अनुरोध को मान लिया और कहा कि इस स्तर पर, इस तरह की कोई चिंता नहीं है कि त्यागी न्याय से दूर भागेंगे। विशेष सीबीआई न्यायाधीश रवींद्र कौर ने कहा कि आरोपी को 10 से 14 अक्टूबर तक वियतनाम जाने की अनुमति दी जाती है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि त्यागी न तो सबूतों से छेड़छाड़ करें और ना ही किसी तरह से किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश करें।

सीबीआई द्वारा इस मामले में दायर प्राथमिकी में त्यागी, उनके भतीजे संजीव उर्फ जूली, राजीव उर्फ डोकसा और संदीप, यूरोपीय बिचौलिये कार्लो गेरोसा, क्रिस्टियन मिशेल और गुइडो हाशके सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

त्यागी की याचिका पर दलीलों के दौरान, उनके वकील ने कहा कि त्यागी को विदेश जाने की अनुमति मिलनी चाहिए, क्योंकि वह जांच में शामिल हैं और पूरा सहयोग कर रहे हैं। अदालत ने त्यागी के अनुरोध को स्वीकार करके सीबीआई से कहा कि हवाईअड्डे पर 10 से 14 अक्टूबर के दौरान लुकआउट सर्कुलर हटाने के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाए।

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