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झारखंड को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली

सुप्रीम कोर्ट ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटिड (टीवीएनएल) के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देकर झारखंड को राहत दे दी है। दूसरी तरफ टीवीएनएल से उत्पादित बिजली पर टकटकी लगाये बिहार को इस...

 झारखंड को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटिड (टीवीएनएल) के मामले में यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश देकर झारखंड को राहत दे दी है। दूसरी तरफ टीवीएनएल से उत्पादित बिजली पर टकटकी लगाये बिहार को इस फैसले से गहरा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केाी बाला कृष्णनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों राज्यों की दलीलें सुनने के बाद उक्त निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने बिहार सरकार, बिहार बिजली बोर्ड और टीवीएनएल के पटना स्थित निबंधित कार्यालय को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। पटना हाइकोर्ट ने दो जुलाई को दिये फैसले में टीवीएनएल को बिहार की संपत्ति बताया था। हाइकोर्ट ने टीवीएनएल का निबंधित कार्यालय पटना में होने को इस फैसले का मुख्य आधार माना था। इस फैसले के खिलाफ झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट गयी थी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में टीवीएनएल के अधिवक्ता हरीश साल्वे और गोपाल सुब्रमण्यम ने अपना पक्ष रखते हुए बिहार पुनर्गठन एक्ट को मुख्य आधार बनाया। उन्होंने कहा कि एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि बंटवार के बाद जो जहां है, वह उसी राज्य की संपत्ति होगी। अविभाजित बिहार में झारखंड स्थित अधिकांश कार्यालयों के मुख्यालय और निबंधित कार्यालय पटना में ही थे। इससे झारखंड स्थित कार्यालय और कारखाने बिहार सरकार की संपत्ति नहीं ठहराये जाते।ड्ढr कोर्ट के फैसले पर हर्ष जताते हुए टीवीएनएल के सलाहकार डीके सिंह ने कहा कि टीवीएनएल और झारखंड सरकार का नौ दिन का प्रयास सफल रहा। पटना हाइकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए पिछले नौ दिन में तमाम कागजात और दस्तावेज जुटाये गये। पटना हाइकोर्ट के फैसले की प्रति 16 जुलाई की शाम को मिली। 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी और 18 जुलाई को कोर्ट का फैसला झारखंड के पक्ष में आ गया।

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