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जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश

पलामू जिले में अंत्योदय योजना में अनियमितता की जांच की प्रगति रिपोर्ट हाइकोर्ट ने मांगी है। चीफ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र एवं जस्टिस डीके सिन्हा की कोर्ट ने सरकार को 26 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने...

 जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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पलामू जिले में अंत्योदय योजना में अनियमितता की जांच की प्रगति रिपोर्ट हाइकोर्ट ने मांगी है। चीफ जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र एवं जस्टिस डीके सिन्हा की कोर्ट ने सरकार को 26 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस संबंध में रामदेव यादव ने जनहित याचिका दायर की है।ड्ढr याचिका में कहा गया है कि पलामू जिले में अंत्योदय योजना के तहत अनियमितता बरती गयी है। गरीबों के बीच अनाज का वितरण नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसका वितरण दिखा दिया गया है। यहां तक कि मर हुए व्यक्ित के नाम पर भी अनाज का वितरण कर दिया गया है। जबकि अनाज का उठाव भी नहीं किया गया है। पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पलामू के आयुक्त को एक कमेटी बनाकर सभी प्रखंडों में इस योजना के तहत चलने वाले कार्यो की जांच करने का निर्देश दिया था। 30 जुलाई को सरकार की ओर से बताया गया कि आयुक्त ने विभिन्न प्रखंडों की जांच के लिए तीन कमेटी का गठन किया है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को शामिल किया गया है। तीन माह में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी। इस पर अदालत ने 26 अगस्त तक जांच का स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।ड्ढr होम्योपैथिक कॉलेज मामले में सुनवाई 12 कोड्ढr राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज गोड्डा की संबद्धता को लेकर दायर याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। बुधवार को सरकार की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की गयी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।ड्ढr इस संबंध में अभिषेक शानू ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि कॉलेज को राज्य या केंद्र सरकार से संबद्धता नहीं मिलने से यहां के छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है।ं

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