धौनी के खिलाफ याचिका, धर्म के अपमान का आरोप
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां की एक अदालत को बताया कि एक पत्रिका में क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धौनी का भगवान के रूप में छपा फोटो और हाथ में जूता लिए हुए दिखाना कलाकृति है और खिलाड़ी का किसी धर्म का...
दिल्ली पुलिस ने शनिवार को यहां की एक अदालत को बताया कि एक पत्रिका में क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धौनी का भगवान के रूप में छपा फोटो और हाथ में जूता लिए हुए दिखाना कलाकृति है और खिलाड़ी का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था।
पुलिस ने अदालत के आदेश के मुताबिक स्थिति रिपोर्ट दायर की जिसमें धौनी, पत्रिका के प्रकाशक एवं संपादक के खिलाफ हिंदू धर्म और इसके देवी़-देवताओं का अपमान करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करने की मांग थी।
नन्द नगरी थाने के अधिकारियों की ओर से दायर रिपोर्ट में कहा गया, उस पत्रिका में महेन्द्र सिंह धौनी की प्रकाशित तस्वीर उनकी तरफ से जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि पत्रिका में छपी धोनी की तस्वीर एक कलाकति है और उस पत्रिका के कलाकार, प्रकाशक ने एनिमेशन से इसे बनाया है।
रिपोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मयूरी सिंह की अदालत में दायर की गई जिन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने पर मामले की सुनवाई की तारीख नौ सितम्बर तय की। पुलिस ने कहा कि पत्रिका नोएडा के फिल्म सिटी से प्रकाशित होती है और मामला उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अधिकार क्षेत्र में आता है।
रिपोर्ट में बताया गया, यह भी जिक्र करना जरूरी है कि इस सिलसिले में नंद नगरी थाने में इस शिकायत के अलावा कोई और शिकायत नहीं मिली है। अदालत राजिन्दर सिंह राजा की शिकायत पर सुनवाई कर रही थी जो शिवसेना हिन्दुस्तान के महासचिव हैं जिन्होंने आरोप लगाया कि पत्रिका के अप्रैल 2013 के अंक में धोनी को भगवान विष्णु के रूप में दिखाया गया था और इसका टाइटल था गॉड ऑफ बिग डील्स और उनके हाथ में एक जूता सहित विभिन्न कम्पनियों के उत्पाद थे ।