फोटो गैलरी

Hindi News1984 सिख दंगा, हाईकोर्ट में सज्जन कुमार की याचिका खारिज

1984 सिख दंगा, हाईकोर्ट में सज्जन कुमार की याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले में कुमार पर...

1984 सिख दंगा, हाईकोर्ट में सज्जन कुमार की याचिका खारिज
एजेंसीTue, 16 Jul 2013 02:57 PM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। निचली अदालत के फैसले में कुमार पर यहां सुल्तानपुरी इलाके में छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए जाने का आदेश दिया गया था।

न्यायाधीश सुरेश कैत ने दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति नष्ट किए जाने के आरोपी कुमार की याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ सुनवाई का आदेश दिया।

कुमार ने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जुलाई 2010 में पांच आरोपियों सहित उन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर, 1984 को हुई हत्या के बाद छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप तय किए गए थे।

न्यायाधीश कैत ने शिकायतकर्ता शीला कौर की सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों पर अपराधिक षडयंत्र का मामला दर्ज किए जाने की अपील भी खारिज कर दी।

सज्जन, ब्रह्मानंद गुप्ता, पेरु, कुशल सिंह और वेद प्रकाश पियाल पर दंगा भड़काने, हत्या और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित अन्य आरोप लगाए हैं। सज्जन सहित दो अन्य अभियुक्तों गुप्ता और पियाल उर्फ वेदु प्रधान ने 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय की शरण ली थी।

कड़कड़डूमा की एक अदालत ने दिल्ली केंट इलाके में दंगे के दौरान पांच लोगों की हत्या के मामले में सज्जन को आरोपों से बरी कर दिया था।

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें