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जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में बेग को मौत की सजा

जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी करार दिए गए अभियुक्त मिर्जा हिमायत बेग को पुणे की एक सत्र अदालत ने आज मौत की सजा सुनायी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन पी धोते ने बेग को हत्या और आपराधिक...

जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में बेग को मौत की सजा
एजेंसीThu, 18 Apr 2013 07:34 PM
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जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में एकमात्र दोषी करार दिए गए अभियुक्त मिर्जा हिमायत बेग को पुणे की एक सत्र अदालत ने आज मौत की सजा सुनायी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन पी धोते ने बेग को हत्या और आपराधिक षडयंत्र के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून तथा विस्फोटक सामग्री कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मौत की सजा सुनायी।

अदालत ने 15 अप्रैल को बेग को अपराध में शामिल होने का दोषी ठहराया था। लोकप्रिय जर्मन बेकरी में 13 फरवरी 2010 को हुए विस्फोट के सिलसिले में बेग गिरफ्तार किया गया, एकमात्र आरोपी है। इस हमले में 17 लोगों की मौत हो गयी थी जबकि अन्य 64 लोग घायल हो गए थे।

सजा सुनाए जाने के पहले अदालत ने सजा की अवधि के संबंध में बचाव एवं अभियोजन पक्षों की दलीलें सुनीं। महाराष्ट्र के बीड जिले के निवासी बेग को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास, 435 विस्फोट सामग्री के साथ शरारत, 474, फर्जीवाड़ा 153 ए धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच कटुता को बढ़ावा देना: आदि के तहत दोषी ठहराया गया। उसे गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून तथा विस्फोटक सामग्री कानून के प्रावधानों के तहत भी दोषी करार दिया गया।

बेग को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी की धाराओं के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून तथा विस्फोटक सामग्री कानून के प्रावधानों  के तहत मौत की सजा सुनायी गयी।

अदालत ने अभियोजन की इस दलील को स्वीकार कर लिया था कि यह सुनियोजित हमला था जिसका उददेश्य जानमाल का बड़े पैमाने पर नुकसान कर आम लोगों को आतंकित करना था। अभियोजन के अनुसार हमले का मकसद चुनी गयी सरकार के प्रति लोगों के भरोसे को डिगाना तथा कानून व्यवस्था को अस्थिर करना था।

अदालत ने अभियोजन के इस आरोप को भी स्वीकार कर लिया कि आतंकवादी हमले का उद्देश्य खास तौर पर विदेशी नागरिकों की जान को निशाना बनाने और सुरक्षा मामले में देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए था। बेकरी विस्फोट में मारे गए 17 लोगों में पांच विदेशी थे। लश्कर ए तैयबा के सदस्य डेविड हेडली ने अपने सहयोगी तहव्वुर राणा के खिलाफ शिकागो की एक अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी गवाही में स्वीकार किया था कि उसने जर्मन बेकरी की तस्वीरें ली थीं। इसके साथ ही उसने जर्मन बेकरी की टोह भी ली थी।

इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किए गए हैं। बेग इस मामले में एकमात्र गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया आरोप है। पांच फरार आरोपियों में यासिन भटकल, मोहसिन चौधरी, रियाज भटकल, इकबाल भटकल और फैयाज कागजी शामिल हैं। आतंकवादी से जुड़े एक अन्य मामले में सुनवाई का सामना कर रहे जबिउददीन अंसारी उर्फ अबु जंदल को जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।  सभी आरोपियों के संपर्क पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कऱ ए़ तैयबा या देश में ही विकसित इंडियन मुजाहिदीन से रहे हैं।

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