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दिल्ली गैंगरेप: बाहर मामला ले जाने पर सुनवाई करेगा SC

उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले के छह आरोपियों में से एक की उस याचिका पर सुनवाई करने पर आज सहमति जता दी, जिसमें मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर किसी जगह करने का आग्रह किया गया...

दिल्ली गैंगरेप: बाहर मामला ले जाने पर सुनवाई करेगा SC
एजेंसीMon, 21 Jan 2013 06:18 PM
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उच्चतम न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के मामले के छह आरोपियों में से एक की उस याचिका पर सुनवाई करने पर आज सहमति जता दी, जिसमें मामले की सुनवाई दिल्ली से बाहर किसी जगह करने का आग्रह किया गया है।
     
प्रधान न्यायाधीध अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने सुनवाई के लिए याचिका को कल सूचीबद्ध कर लिया। आरोपियों में से एक मुकेश के वकील ने इस आधार पर तत्काल सुनवाई का आग्रह किया था कि आरोपी के खिलाफ सशक्त जनभावना के चलते दिल्ली में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।
      
हत्या, सामूहिक बलात्कार और अप्राकतिक अपराधों के लिए आरोपित मुकेश ने अपनी याचिका में कहा था कि नियमित आंदोलन के मद्देनजर पुलिस और न्यायिक अधिकारी आंदोलकारियों की मांगों के अनुसार आदेश पारित करने के लिए दबाव में हैं और निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन नहीं है।
      
वकील के मार्फत दायर याचिका में कहा गया है, भावना दिल्ली में प्रत्येक घर की जड़ तक गई है और यहां तक कि न्यायिक अधिकारी और राज्य भी उससे नहीं बचे हैं और इस हालात में वह दिल्ली में किसी तरह इंसाफ नहीं पा सकता।
     
यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा गया है, जहां आज से हर दिन आधार पर कार्यवाही शुरू होगी। याचिका में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्टों और आंदोलनों के चलते और राजनीतिक भावनाओं एवं मुख्यमंत्री एवं विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों की ओर से निजी रूचि प्रदर्शित किए जाने से न्यायपालिका याचिकाकर्ता के खिलाफ काम करने के लिए दबाव में है।
     
आरोपी ने मामला उत्तर प्रदेश के मथुरा में भेजे जाने की मांग की है। इस मामले में छह आरोपी हैं। उनमें से एक अवयस्क है। सभी आरोपियों ने 16 दिसंबर को चलती हुई बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पीड़िता की मौत 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में हो गई थी।

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