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बंटवार के नुकसान की करं भरपाई

सरकार ने पलामू प्रमंडल में सुखाड़ को लेकर कृषि मंत्री नलिन सोरन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनायी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार मुआवजा और राहत की रूपरखा तय करगी। समिति में जल...

 बंटवार के नुकसान की करं भरपाई
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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सरकार ने पलामू प्रमंडल में सुखाड़ को लेकर कृषि मंत्री नलिन सोरन की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति बनायी है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार मुआवजा और राहत की रूपरखा तय करगी। समिति में जल संसाधन सचिव, राजस्व सचिव, कृषि सचिव भी शामिल किये गये हैं। गुरुवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने बिहार के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों (एसेट्स एंड लायबलिटी) के बंटवार में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिहार पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने का फैसला किया है।ड्ढr कैबिनेट सचिव पीके जाजोरिया ने बताया कि पेंशन, जीपीएफ, आपदा राहत कोष एवं सेवानिवृत्ति लाभ के बंटवार में राज्य पर जो अतिरिक्त बोझ आ गया है, उसके सुधार के लिए केंद्र और बिहार राज्य को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों की तरह पहले जनसंख्या के आधार पर दोनों राज्यों के बीच बंटवारा होना था, लेकिन झारखंड में कर्मचारियों की अनुपात में यह दायित्व आ गया है। इस कारण लगभग 4500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ झारखंड पर है। कैबिनेट ने राज्य में ट्रेारी, लेखा कार्यालय और भविष्य निधि कार्यालय के लिए अलग से लेखा सेवा संवर्ग गठन करने और नियमावली बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है।ड्ढr इस सेवा में 377 अधिकारियों के पद सृजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है। सीमित प्रतियोगिता के माध्यम से ये पद भर जायेंगे। महत्वपूर्ण फैसले में जिला परिषद के कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।ड्ढr उत्पाद राजस्व की भरपाई के लिए उत्पाद संशोधन विधेयक के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। उत्पाद शुल्क से राजस्व में नुकसान पर जुर्माना बढ़ाने का प्रावधान होगा। लाइसेंस शर्त उल्लंघन करने पर उससे होनेवाले राशि का समतुल्य जुर्माना लाइसेंसियों को भरना होगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर यह दंड तिगुना हो जायेगा।ड्ढr तीसरी बार उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान किया जा रहा है। लाइसेंस परिसर के उल्लंघन के मामले में 1000 रुपये के जुर्माने को बढ़ाकर एक लाख किया जा रहा है।

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