दिल्ली मुठभेड़ : वकील का आरोपी की पैरवी से इंकार
ाामिया नगर एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए बटला हाउस इलाके के केयरटेकर अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर सोमवार को अदालत में अजीबो गरीब हालात पैदा हो गये जब उसके वकील ने जमानत पर बहस से...
ाामिया नगर एनकाउंटर के बाद चर्चा में आए बटला हाउस इलाके के केयरटेकर अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई को लेकर सोमवार को अदालत में अजीबो गरीब हालात पैदा हो गये जब उसके वकील ने जमानत पर बहस से इंकार कर दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी व जालसाजी के आरोप में पकड़े अब्दुल रहमान की जमानत अर्जी पर आज अदालत में सुनवाई होनी थी। लेकिन अधिवक्ता संतोष कुमार ने ऐन सुनवाई के वक्त पर रहमान की पैरवी करने से इंकार कर दिया। पटियाला हाउस स्थित मैट्रोपालिटिन मैजिस्ट्रेट सुदेश कुमार की अदालत में अधिवक्ता संतोष कुमार ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय हित में रहमान की जमानत अर्जी पर पैरवी न करने का फैसला कर रहे हैं। अदालत ने याचिका को स्वीकृत करते हुए अधिवक्ता को मामले से हटने की अनुमति दे दी है। आरोपी केयरटेकर की बेटी ने तत्काल वकालतनामा बदलते हुए अधिवक्ता अमरनाथ को पिता की जमानत अर्जी पर पैरवी की जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही बचाव पक्ष की तरफ से रहमान की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। अब अदालत ने रहमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 सितम्बर की तारीख मुकर्रर की है। आरोप है कि दिल्ली बलास्ट को अंजाम देने वाले आतंकवादी बटला हाउस इलाके में एल-18 बिल्डिग में रहते थे। जिसका केयरटेकर अब्दुल रहमान है। रहमान का दावा था कि उसने आतंकी किरायेदारों की वेरिफिकेशन के लिए जामिया नगर थाने में दस्तावेज जमा कराए थे।