रायबरेली में यथास्थिति बनी रहे : कोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रस्तावित रेल कोच कारखाने के मामले मे सोमवार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 2200 करोड़...
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में प्रस्तावित रेल कोच कारखाने के मामले मे सोमवार को यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। 2200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस कारखाने का शिलान्यास मंगलवार को सोनिया गांधी को करना था। न्यायमूर्ति प्रदीपकांत और न्यायमूर्ति वेदपाल की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश दो याचिकाआे पर पारित किए। भारत सरकार एवं अन्य की आेर से अवनेन्द्र तथा रायबरेली के अहर गांव के किसानों की आेर से दिनेश चन्द्र मिश्र द्वारा दाखिल याचिकाआें पर यह अन्तरिम आदेश पारित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक सप्ताह में बयान हल्फी दायर करने के निर्देश दिए गए। अदालत ने अपने आदेश में संबंधित जमीनों पर किसी प्रकार के निर्माण अथवा उसके आवंटन पर अगले आदेशों तक रोक लगाई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थानीय किसानो के विरोध की बात कर रेल कोच कारखाने के लिए रेल विभाग को दिए गए 18हेक्टेयर जमीन कल ही वापस ले लेने की वजह से यह मामला अदालत जा पहुंचा। सोनिया गांधी अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने के लिए रेलमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ मंगलवार को रायबरेली जा रही हैं। शिलान्यास के बाद आयोजित होने वाले समारोह के संबंध में अदालत ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिए। इस परियोजना से जुड़े सिर्फ कानूनी पहलुआें का ही अदालत ने संज्ञान लिया।