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Hindi News ‘हिज हाईनस’ को कोर्ट का जवाब तलब

‘हिज हाईनस’ को कोर्ट का जवाब तलब

राजस्थान उच्च न्यायालय ने मारवाड़ राजपरिवार को अब भी हिज हाईनेस, महाराजा, महारानी एवं राजमाता जैसे शब्दों का उपयोग किए जाने पर नोटिस जारी किया है। उच्च नयायालय के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने महावीर...

 ‘हिज हाईनस’ को कोर्ट का जवाब तलब
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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राजस्थान उच्च न्यायालय ने मारवाड़ राजपरिवार को अब भी हिज हाईनेस, महाराजा, महारानी एवं राजमाता जैसे शब्दों का उपयोग किए जाने पर नोटिस जारी किया है। उच्च नयायालय के न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास ने महावीर लुणिया एवं अन्य की आेर से अधिवक्ता एमसी भूत द्वारा एक जमीन मामले को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए इन शब्दों को देखकर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इसी के साथ हर हाईनेस राजदादीजी बदन कंवर मेडिकल ट्रस्ट उम्मेद भवन को पूर्व नरेश द्वारा दी गई संपतियों की सूची न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता ने राय सरकार, ट्रस्ट एवं उसके ट्रस्टी पूर्व नरेश गजसिंह, हेमलता, कृष्णाकुमारी के खिलाफ स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट हाउस बिजलीघर के पास 2046 वर्ग गज जमीन उसे बेचने के बावजूद उसकी रजिस्ट्री नहीं होने को लेकर यह याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि ट्रस्ट ने 13 मई 1ो 60 लाख रुपये में यह भूमि उसे बेची थी और सब रजिस्ट्रार जोधपुर ने 20 मई 1ो इस जमीन को स*++++++++++++++++++++++++++++र्*ट हाउस की बताते हुए रजिस्ट्री के लिए पेश दस्तावेजों को ट्रस्ट को लौटा दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि सब रजिस्ट्रार के इस आदेश के खिलाफ ट्रस्ट एवं याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की लेकिन बाद में ट्रस्ट ने याचिका वापस ले ली। याचिकाकर्ता ने न्यायालय से उसके पक्ष में रजिस्ट्री कराने का अनुरोध किया है। न्यायाधीश व्यास ने इस याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई कर राय सरकार, सब रजिस्ट्रार, जिला कलेक्टर, ट्रस्ट एवं ट्रस्टियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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