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संजय की सजा बरकरार रखने का सीबीआई का आग्रह

सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय से गुरुवार को आग्रह किया कि अवैध हथियार रखने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को निचली अदालत से मिली सजा बरकरार रखी जाए। सीबीआई ने न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता...

संजय की सजा बरकरार रखने का सीबीआई का आग्रह
एजेंसीThu, 23 Aug 2012 04:35 PM
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सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय से गुरुवार को आग्रह किया कि अवैध हथियार रखने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को निचली अदालत से मिली सजा बरकरार रखी जाए।

सीबीआई ने न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष दलील दी कि भले ही विशेष अदालत ने मुंबई में 1993 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों में शामिल होने के आरोपों से संजय दत्त को बरी कर दिया है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से ए.के.56 राइफल और नौ एमएम की पिस्तौल रखने के लिए शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उसे दोषी ठहराया गया है।

सीबीआई के वकील ने दलील दी कि इस मामले में बॉलीवुड अभिनेता को मिली छह साल की सजा को बरकरार रखा जाना चाहिए। सीबीआई की यह भी दलील थी कि संजय दत्त को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम के गुर्गे ने एक ए.के. 56 राइफल एक पिस्तौल और कुछ गोले उपलब्ध कराए थे। कुछ दिन बाद संजय दत्त ने गोले वापस कर दिए थे, लेकिन ए के 56 राइफल रख ली थी।

सीबीआई ने जोर देते हुए कहा कि संजय के घर पर भेजे गए गोले मुंबई बम विस्फोटों के इरादे से जमा कराए गए हथियारों का हिस्सा थे। हालांकि बॉलीवुड अभिनेता के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने अपने परिवार को मिल रही धमकियों के मद्देनजर तीन राइफल और गोले हासिल किए थे। हालांकि बाद में दो राइफल और गोले वापस कर दिए गए थे। उन्होंने एक राइफल नष्ट करने के इरादे से रख लिया था।

संजय दत्त ने इस कांड की अंतिम सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय के समक्ष पिछले दिनों यह दलील दी थी कि 12 मार्च 1993 को हुए बम विस्फोटों से पहले दुबई में दाऊद द्वारा आयोजित रात्रिभोज में वह जरूर शामिल हुए थे, लेकिन बम कांड या अंडरवर्ल्ड डॉन अथवा उसके निकट सहयोगी टाइगर मेनन से उनका दूर.दूर का रिश्ता नहीं है। इस बमकांड में कम से कम 257 लोगों की जानें गई थीं और 713 घायल हुए थे।

संजय के वकील ने खंडपीठ के समक्ष यह दलील उस वक्त दी थी, जब उसने पूछा गया था कि क्या आप दाऊद की पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल लिखित हलफनामे में यह स्वीकार कर चुके हैं कि बॉलीवुड अभिनेता ने विस्फोट से पहले दुबई में आयोजित रात्रिभोज में शिरकत की थी, लेकिन विस्फोट से उनका कोई संबंध नहीं है।

बॉलीवुड के इस खलनायक ने अवैध हथियार रखने के लिए मिली छह साल की सजा को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोधक कानून से संबंधित विशेष अदालत ने 123 आरोपियों में से 100 को दोषी ठहराया था और शेष 23 को बरी कर दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने मुंबई बम कांड के आरोपियों और सीबीआई की विभिन्न अपीलों की एक साथ अंतिम सुनवाई एक नवम्बर 2011 से शुरू की है।

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